पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, फरार घोषित

Update: 2024-02-28 09:13 GMT

2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा के खिलाफ रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। जया प्रदा लंबे समय से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही थीं, जिसके बाद उन्हें फरार घोषित किया गया है।


जानकारी के अनुसार, 2019 लोकसभा चुनाव में जया प्रदा भाजपा प्रत्याशी के रूप में रामपुर से चुनाव लड़ी थीं। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों की सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रही थी।


पिछले कई महीनों से जया प्रदा कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही थीं। कोर्ट ने कई बार उन्हें पेश होने के लिए समन भेजा, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुईं। मंगलवार को भी सुनवाई की तारीख थी, लेकिन जया प्रदा एक बार फिर कोर्ट में नहीं पहुंचीं।


इसके बाद, एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जया प्रदा के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें फरार घोषित कर दिया। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी को निर्देश दिया है कि वे एक टीम गठित कर जया प्रदा को गिरफ्तार करें।


अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जया प्रदा को बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट ने कई बार बुलाया था, लेकिन वे हर बार अनुपस्थित रहीं। पुलिस ने भी कोर्ट को बताया कि जया प्रदा का मोबाइल फोन भी बंद है।


अब, इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी।


Similar News